नंबर प्लेट पर नाम लगाने पर कार्रवाई: डूंगरपुर में सख्त नियम, चालान और वाहन सीज शुरू
नंबर प्लेट पर नाम लगाने पर कार्रवाई डूंगरपुर जिले में वाहनों की नंबर प्लेटों को लेकर अब परिवहन विभाग पूरी तरह सख्त मोड में आ गया है। हाल के दिनों में जिन वाहनों पर नाम, जाति विशेष के स्टिकर, धार्मिक झंडे, राजनीतिक सिंबल और तरह-तरह के लोगो लगाए मिले हैं, उन पर अब तत्काल कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा नंबर प्लेट पर किसी भी प्रकार का चिन्ह, शब्द, आकृति या डिजाइन लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित है, और ऐसा पाए जाने पर न केवल भारी चालान होगा बल्कि जरूरत पड़ने पर वाहन सीज तक किया जा सकता है।
परिवहन विभाग ने यह कार्रवाई केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 50 और 51 के तहत शुरू की है। इन नियमों में नंबर प्लेट के रंग, आकार, फॉन्ट स्टाइल, प्लेसमेंट और रिफ्लेक्टिव क्वालिटी तक के मानक तय किए गए हैं, जिन्हें वाहनों पर अनिवार्य रूप से अपनाना जरूरी है। कई वाहन चालक अनजाने में या ट्रेंड के नाम पर अपनी नंबर प्लेटों में अलग-अलग डिजाइन जोड़ लेते हैं, लेकिन विभाग ने साफ कर दिया है कि यह न केवल कानूनन गलत है बल्कि सड़क सुरक्षा के लिहाज़ से भी खतरनाक है।
अभियान के दौरान अधिकारी यह भी चेक करेंगे कि नंबर प्लेट साफ है या नहीं। यदि प्लेट धूल, मिट्टी या अनचाहे स्टिकर के कारण पढ़ने में कठिन हो जाती है, तो भी उल्लंघन माना जाएगा। कई मामलों में सामने आया है कि नंबर प्लेट छुपाने के उद्देश्य से लोग छोटे-छोटे डिजाइन या कवर लगा देते हैं, जिससे वाहन की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मामलों में भी अब सीधे कार्रवाई की जाएगी।
यह सख्ती इसलिए भी बढ़ाई गई है क्योंकि डूंगरपुर और आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ महीनों में मॉडिफाइड नंबर प्लेटों का चलन तेजी से बढ़ा है। खासकर युवाओं में फैंसी फॉन्ट, क्राउन, ईगल, ब्रांडेड लोगो और जाति-विशेष के स्टिकर लगाने का ट्रेंड काफी बढ़ चुका है। विभाग ने कहा है कि यह चलन तुरंत रोका जाएगा, क्योंकि इससे नियमों का उल्लंघन तो होता ही है, साथ ही कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक की निगरानी पर भी असर पड़ता है।
इस अभियान में विभिन्न टीमें जिले के मुख्य मार्गों, शहर की सड़कों और चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच करेंगी। बाइक, कार, ऑटो, पिकअप, स्कूल वैन से लेकर ट्रैक्टरों तक—सभी वाहनों को इस सख्ती के दायरे में रखा गया है। विशेष फोकस उन वाहनों पर रहेगा जिन पर सामने से गैर-मानक नंबर प्लेट दिखाई देती है या जिनमें धार्मिक झंडे और बड़े आकार के प्रतीक लगे होते हैं।
परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे बिना किसी देरी के अपने वाहनों की नंबर प्लेट नियमों के अनुसार ठीक कर लें। विभाग का कहना है कि यह अभियान केवल चालान भरने के लिए नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा और वाहनों की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। यदि सभी वाहन चालक नियमों का पालन करने लगें तो सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में वाहनों की पहचान तुरंत हो सकेगी और कार्रवाई भी समय पर की जा सकेगी।
नंबर प्लेट पर नाम लगाने पर कार्रवाई: डूंगरपुर में कड़ा अभियान शुरू
नंबर प्लेट पर नाम लगाने पर कार्रवाई डूंगरपुर जिले में परिवहन विभाग ने वाहनों की नंबर प्लेट से जुड़ी अनियमितताओं पर बड़ा कदम उठाया है।
रविवार से शुरू हुए इस अभियान में किसी भी वाहन की नंबर प्लेट पर नाम, झंडा, सिंबल, लोगो या किसी भी तरह का डिजाइन मिलने पर सीधे कार्रवाई की जाएगी।
छोटे स्टिकर से लेकर बड़े झंडे तक — अब कोई भी अनधिकृत चिन्ह लगा हुआ मिला तो चालान और वाहन सीज दोनों संभव हैं।

नंबर प्लेट पर नाम लगाने पर कार्रवाई क्यों?
डूंगरपुर में लगातार देखा जा रहा है कि कई वाहन चालक अपनी नंबर प्लेट पर—
- अपना नाम
- जाति विशेष के स्टिकर
- धार्मिक झंडे
- राजनीतिक चिन्ह
- ब्रांडेड लोगो
- फैंसी डिज़ाइन
लगाकर वाहन को मोडिफाई कर रहे हैं।
नंबर प्लेट पर नाम लगाने पर कार्रवाई परिवहन विभाग का मानना है कि ये स्टिकर न केवल कानूनी रूप से गलत हैं, बल्कि पहचान और रिकॉर्ड की प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं।
सड़क सुरक्षा के लिहाज़ से भी साफ नंबर प्लेट जरूरी है ताकि किसी घटना के दौरान वाहन की पहचान तुरंत हो सके।

नंबर प्लेट पर नाम लगाने पर कार्रवाई — कौन सा नियम लागू होगा?
परिवहन विभाग ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के Rule 50 और Rule 51 का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया है।
Rule 50 में क्या कहा गया है?
नंबर प्लेट का—
- रंग,
- साइज़,
- फॉन्ट,
- सामग्री,
- और स्थान
पूरी तरह तय किया गया है।
Rule 51 किस पर लागू होता है?
इन नियमों के मुताबिक—
- नंबर प्लेट पर सिर्फ पंजीकरण संख्या लिखी जा सकती है।
- इसके अलावा कोई नाम, अक्षर, शब्द, आकृति, चित्र, झंडा, प्रतीक या अन्य डिज़ाइन सख्ती से प्रतिबंधित है।
नंबर प्लेट पर नाम लगाने पर कार्रवाई — विभाग कैसे करेगा चेकिंग?
नंबर प्लेट पर नाम लगाने पर कार्रवाई : डीटीओ कार्यालय के निर्देश पर पूरे जिले में टीमें बनाई गई हैं।
ये टीमें रोड पर खड़े होकर और चेकपोस्ट पर—
- बाइक
- कार
- ऑटो
- टैक्सी
- स्कूल वैन
- पिकअप और ट्रैक्टर
सभी वाहनों की नंबर प्लेट की जांच करेंगी।
जहां भी अनियमित नंबर प्लेट मिलेगी, वहीं मौके पर चालान किया जाएगा।
नंबर प्लेट पर नाम लगाने पर कार्रवाई में क्या-क्या दंड मिलेगा?
नीचे तालिका में पूरी जानकारी Mobile-Friendly फॉर्मेट में दी गई है:
| नियम का उल्लंघन | संभावित कार्रवाई |
|---|---|
| नाम/स्टिकर/झंडा लगा हुआ | ₹500–₹5000 तक चालान |
| नंबर प्लेट पढ़ने योग्य नहीं | चालान + प्लेट बदलने का आदेश |
| गैर-मानक फॉन्ट/साइज़ | चालान |
| प्रतिबंधित लोगो/सिंबल | चालान + वाहन सीज संभव |
| नकली/फैंसी प्लेट | वाहन सीज + उच्च दंड |
नंबर प्लेट पर नाम लगाने पर कार्रवाई – किन वाहनों पर ज्यादा फोकस रहेगा?
- डीजे गाड़ियों
- युवाओं की मॉडिफाइड बाइक
- राजनीतिक स्टिकर वाले वाहन
- धार्मिक प्रतीक वाली नंबर प्लेट
- बड़े झंडे और नाम लिखी प्लेटें
- पिकअप और ग्रामीण ट्रांसपोर्ट वाहनों
इन पर विशेष नज़र रखी जाएगी।
नंबर प्लेट पर नाम लगाने पर कार्रवाई – वाहन चालकों को क्या करना चाहिए?
नंबर प्लेट पर नाम लगाने पर कार्रवाई : यदि आपकी नंबर प्लेट पर नीचे दिए में से कुछ भी लगा हुआ है, आज ही हटा दें:
- “राजपूत”, “गुर्जर”, “मीणा”, “भिलाला” जैसे जाति स्टिकर
- देवी-देवताओं के चित्र
- बड़े झंडे
- दिल, तीर, क्राउन जैसे डिजाइन
- ब्रांडेड लोगो
- फुटबॉल, बाइक, कार के सिम्बल
- किसी क्लब, टीम या पेज का नाम
सही नंबर प्लेट कैसी हो?
- केवल अंक + अक्षर
- साफ और पढ़ने योग्य
- काले अक्षर & सफेद/पीले बैकग्राउंड
- बिना किसी डिजाइन के
- बिना फैंसी फॉन्ट
नंबर प्लेट पर नाम लगाने पर कार्रवाई – विभाग ने लोगों को क्या सलाह दी?
डीटीओ विभाग ने अपील की है कि लोग:
- नियमों के अनुसार नंबर प्लेट लगाएं
- वाहन को पहचान योग्य रखें
- अनधिकृत स्टिकर तुरंत हटाएं
- सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें
साथ ही कहा गया है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा—
यानी एक बार कार्रवाई होने के बाद भी दोबारा गलत प्लेट मिली तो दोबारा चालान होगा।
FAQs – नंबर प्लेट पर नाम लगाने पर कार्रवाई से जुड़े आम सवाल
1. क्या बाइक की नंबर प्लेट पर छोटा स्टिकर लगा सकते हैं?
नहीं। किसी भी तरह का स्टिकर नियमों में प्रतिबंधित है।
2. क्या धार्मिक झंडा नंबर प्लेट के पास लगाया जा सकता है?
नहीं, ऐसा करने पर चालान और वाहन सीज दोनों हो सकते हैं।
3. क्या बच्चों के नाम या कार का निकनेम प्लेट पर लिखा जा सकता है?
नियमों के अनुसार बिल्कुल नहीं। प्लेट पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर ही होगा।
4. क्या fancy फॉन्ट या स्टाइलिश नंबर लगवा सकते हैं?
नहीं, मोटर वाहन नियम तय फॉन्ट और साइज़ लागू करता है।
5. क्या दोपहिया और चारपहिया दोनों पर समान नियम लागू होते हैं?
हाँ, सभी छोटे और बड़े वाहनों पर एक जैसे नियम लागू हैं।
